google.com, pub-3310156774694367, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.54_edite
ADN FILMS POSTER

BREAKING ADN NEWS

WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-08 at 12.10.10.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (1).jpeg

80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन, शारीरिक निःशक्त घर पर ही कर सकेंगे मतदान...

Oct 26, 2023
2 min read











































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों एवं कोविड 19 संक्रमित/संदिग्ध मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गाे के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास है कि समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्तजन और कोविड संक्रमित मतदाताओं के आवेदन फॉर्म 12 घ में प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में इस वर्ग के कुल 1648 आवेदन प्राप्त हुए हैं।


उन्होंने दुसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों ऐसे सभी पात्र एवं इच्छुक मतदाताओं से फॉर्म 12घ में आवेदन करने की अपील की है। फॉर्म 12घ का आवेदन सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के अन्दर प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2023 हैं।


डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बंधित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करते हुए इन श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन भी किया जाता है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाता है।


विशेष गठित मतदान दल के द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा जिससे कि मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में नहीं मिलता है तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल के द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतदान दलों के ऐसे प्रत्येक दौरे की जानकारी सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जिससे कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि/बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे।


घर-घर जाकर मतदान की यह प्रक्रिया निर्धारित मतदान तिथि 7 नवम्बर 2023 (प्रथम चरण) एवं 17 नवम्बर 2023 (द्वितीय चरण) के कम से कम 1 दिवस पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जावेगी। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

 
 
 

Comments


© 2018 by Anis lala dani. Proudly created with breakingadnnews.com

  • Subscribe Channale
bottom of page
naver-site-verification: navere8d42c0359e3e135363406d5b6093c27.html