ऑनलाइन गेमिंग के लिए जारी हुआ नियम,गेम खेलने वालों पर लगेगी 28% GST........

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है | नई व्यवस्था के अमल में आने से जहां ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीनों को तगड़ा झटका लगने वाला है, वहीं सरकारी खजाने को मोटा फायदा होना वाला है. अनुमान है कि सरकार को अतिरिक्त 45-50 हजार करोड़ मिल सकते हैं | एक रिपोर्ट में डाइरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटलीजेंस के अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2017 से अब तक रेवेन्यू पर 28 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा |
नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बारे में कोई निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स वसूलने का प्रस्ताव दिया था | उसके लिए कानून में जरूरी संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया गया था | संसद में संबंधित दो विधेयकों को मंजूर किया जा चुका है | जल्दी ही नया कानून अमल में आ जाएगा, जिससे ऑनलाइन गेम के शौकीनों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जबकि सरकार को मोटी कमाई होगी |






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