गंभीर धाराओं में दर्ज एफ. आई. आर. के पश्चात भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में....
- ANIS LALA DANI

- Jul 11
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पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-
सविनय निवेदन है कि मैं आवेदक अजय जान एवं अन्य थाना सिविल लाइन. जिला रायपुर अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध क्रमांक प्र. सू. रि. स. 0281 दिनांक 19/06/2025 गैर जमानती धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा. द. वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण के संबंध में यह पत्र प्रेपित कर रहा हूँ।

उक्त प्रकरण में आरोपी नितिन तरेिस, रूपिका लारेंस, जयदीप रॉविनसन, विशप एस. के. नंदा विशप अजय उमेश जेम्स तथा विशप वी. के. नायक द्वारा छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड का उपयोग कर एवं कूटरचित दस्तावेज के सहारे स्वयं को फर्जी तरीके से वाइस चेयरमैन एवं सचिव बताकर रजिस्टर्ड ट्रस्ट में ठगी, धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से करोड़ों रूपिये का गबन किया गया है एवं इसके अंतर्गत आने वाली अनुदान प्राप्त स्कूल्स से भी शासकीय रकम का गवन किया गया है. इस तरह से इन लोगों के द्वारा शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को गुमराह किया गया है) जिनसे प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के धोखाधड़ी, कूटरचना एवं पड्यंत्र के अपराध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं ।

(इस प्रकरण से संबंधित आरोपी रूपिका लारेंस जो नितिन लारेंस की पत्नी हैं, उसकी अग्रिम जमानत का आवेदन माननीय न्यायालय पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट, रायपुर (छ.ग.) द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 1768/2025 है दिनांक 26/06/2025 को खारिज किया जा चुका है। नितिन लारेंस और जयदीप रॉबिंसन एक आदतन अपराधी है, पूर्व मे इन दोनों के द्वारा विलासपुर स्थित जेकमेन मेमोरियल हास्पिटल जो राज्य शासन के अधिनीस्थ स्टे प्राप्त संपत्ति है, हास्पिटल परिसर मे वलातपूर्वक घूसकर तोडफोड किया गया था जिस पर प्रशासन की ओर से नितिन और जयदीप के खिलाफ FIR कराया गया

था जिसका FIR क्रमांक प्र.सू.रि.स. 0801 दिनांक 29/08/2024 धारा BNS 3 (5), 324, 329 है। अतः इस FIR को रद्द कराने के लिए नितिन लारेंस और जयदीप रॉबिंसन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर छ. ग. मे CRMP No. 1530 of 2025 के अंतर्गत पिटिशन लगाया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 25/06/2025 को खारिज कर दिया गया है। रायपुर शहर के प्रख्यात स्कूल सालेम इंग्लिश स्कूल के कर्मचारियों के अनुसार लगभग 15 माह का EPF की राशि वेतन से काटा गया है परन्तु PF खाते में जमा नहीं किया गया है। यह कर्मचारी विरोधी व अपराधिक कृत्य है, बिलासपुर के बर्जेस इंग्लिश स्कूल में भी लगातार आर्थिक अपराध व भ्रष्टाचार जारी है।

आवेदक द्वारा इस प्रकरण का उल्लेख करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दोनों का वर्तमान व पूर्व रिकार्ड आपराधिक है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में FIR के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध है।
महोदय, यद्यपि उपरोक्त अपराध गंभीर, संज्ञेय एवं गैर-जमानती प्रकृति के हैं, तथापि घटना के पंजीयन के अनेक दिन बीत जाने के पश्चात भी अपराधी खुलेआम घूम रहे है तथा शिकायतकर्ता एवं परिवार के लोगों को आरोपियों द्वारा अलग अलग माध्यमों से डराया धमकाया जा रहा है जिससे लोग भयभीय है आरोपियों के खिलाफ डर की वजह से लोग मुंह बंद किये हुए हैं. आवाज उठाने पर समाज के लोगों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है तिगत समय पर 35 परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया गया है। उक्त आरोपियों के गिरफ्तारी न होने की वजह से ट्रस्ट के अंतर्गत स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त एवं मिशन स्कूल्स मे घूम घूम कर आरोपियों साक्ष्य मिटाने का कार्य निरंतर किए जा रहे है एवं आरोपियों द्वारा बलातपूर्वक स्कूल्स संचालन वर्तमान में जारी है, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जिससे प्रकरण की निष्पक्षता एवं प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। इनके उक्त आरोपियों के अपराधों की सूची एवं जानकारी लिखित में आदरणीय मुमख्यमंत्री महोदय को भी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी विदेश भागने की तैयारी भी कर रहे हैं।
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मामले की त्वरित समीक्षा कर संबंधित थाना को तत्काल आवश्यक निर्देश देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर किया जाये एवं निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने की कृपा करें, जिससे न्याय की प्राप्ति संभव हो सके।





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