google.com, pub-3310156774694367, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.54_edite
ADN FILMS POSTER

BREAKING ADN NEWS

WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-08 at 12.10.10.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (1).jpeg

RBI की गाइडलाइन, ATM से कटे-फटे नोट निकलने पर करें ये काम...

Oct 20, 2023
3 min read










































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

दिल्ली- ATM से कटे-फटे नोट निकलते ही लोग परेशान हो जाते हैं | एक ही सवाल होता है कि अब क्या करें ? ये भी सच है कि अक्सर एटीएम से फटे नोट निकल आते हैं | किसी दुकान वाले को देने पर वे लेने से इनकार कर देता है | अगर कभी आप के साथ ये मामला होता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं | आप आसानी से कटे-फटे नोट को बदल सकते हैं | RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता | नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है | मिनटों में बदले सकते हैं |


एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है | वहां जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी | जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा | अप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी |


आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथो-हाथ दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे | अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता | सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा | कटे-फटे नोट को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का कहना है कि बैंक में नोट की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से की जाती है |


जिससे कटे/फटे या खराब नोट मिलने की संभावना नगण्य होती है | इसके बावजूद अगर ग्राहक को ATM से इस तरह के नोट मिलते हैं तो बैंक के किसी भी शाखा में उसे बदल सकते हैं | RBI ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचेस पर लागू होता है |


RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है | उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं | नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए | अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा | RBI समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है |


इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक के कार्यालय में बदलवा सकते हैं | रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्‍यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए | हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है |भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है |

 
 
 

Comments


© 2018 by Anis lala dani. Proudly created with breakingadnnews.com

  • Subscribe Channale
bottom of page
naver-site-verification: navere8d42c0359e3e135363406d5b6093c27.html