पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तीन आरोपियों की याचिका खारिज.....
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ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा के पूर्वमंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तीन अन्य आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि उन पर वर्ष 2016 में हजरतगंज में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की नाबालिग बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोप तय हुए हैं।
अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी मेवालाल गौतम के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा हटा दी है। न्यायाधीश हरबंस नारायण ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए मंगलवार को आदेश पारित किया। इस मामले में 12 जनवरी 2018 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धारा के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
गौरतलब है कि इस मामले में तत्कालीन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मां ने 22 जुलाई 2016 को सिद्दीकी तथा अन्य के खिलाफ हजरतगंज पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। तब बसपा में रहे कांग्रेस नेता सिद्दीकी ने हजरतगंज इलाके में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें कथित तौर पर सिंह के परिवार के सदस्यों के बारे में अशोभनीय शब्द कहे गए थे। दयाशंकर सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके विरोध में पार्टी का यह प्रदर्शन हुआ था।






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