अब अदालत ने आरोपी को सुनाई ये सजा, 33 साल तक चला चोरी का मुकदमा...
- ANIS LALA DANI
- Nov 17, 2023
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ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
श्रावस्ती में इकौना थाने में 33 साल पहले चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार की पैरवी के बाद गुरुवार को सीजेएम न्यायालय की ओर से थाना इकौना में पंजीकृत चोरी के आरोपी सूरजलाल को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामला दर्ज होने के बाद विवेचना पूरी कर इकौना पुलिस ने 12 नवम्बर 1991 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
ये था मामला इकौना थानाक्षेत्र के मोहल्ला बेचू बाबा निवासी महादेव प्रसाद के घर 1990 में चोरी हुई थी। चोर ने घर में घुसकर कपड़ा, बर्तन व 500 रुपए नकदी समेत करीब 50 हजार रुपए का माल उड़ा लिया था। महादेव की तहरीर पर इकौना थाने में 15 नवंबर 1990 को चोरी का केस दर्ज किया गया था। छानबीन में मोहल्ले के सूरजलाल का नाम आया। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसे तीन माह बाद जमानत मिली थी। 33 साल से मामला विचाराधीन था। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने पैरवी की जिसके बाद गुरुवार कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।