ऑस्ट्रेलिया में अब सिख बच्चे ले जा सकेंगे कृपाण कोर्ट का फैसला...

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल कैंपस में सिखों के कृपाण ले जाने पर बैन लगाने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए पलट दिया है, जिससे अब सिख छात्रों को स्कूल में कृपाण ले जाने की इजाजत मिल गई है| स्कूलों में कृपाण ले जाने पर क्वींसलैंड प्रांत की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला तब आया जब कमलजीत कौर अठवाल ने पिछले साल स्थानीय सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी| कमलजीत कौर ने दावा किया गया था कि सरकार के तरफ से लगाया गया बैन कृपाण के साथ भेदभाव करता है| जो सिखों के पांच धार्मिक प्रतीकों में से एक है और जिसे सिखों को हर समय अपने साथ रखना चाहिए|






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