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अब अधिकारी और कर्मचारी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सरकार ने जारी की अधिसूचना, निवेश के लिए यहां मिली छूट....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

छत्तीसगढ़ सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है दो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। सरकार ने ट्रेडिंग को कदाचार माना है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।


रायपुर: छत्तीसगढ़ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शेयर मार्केट में इंट्रा डे, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है। सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है।

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इस संबंध में मंगलवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि कर्मचारी और अधिकारी शेयर मार्केट में कहां पैसे लगा सकते हैं। अधिसूचना में इसका भी जिक्र किया गया है।


निवेश के लिए कहां अनुमति

राज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी कर दी है। उसमें निवेश के लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की ही अनुमति दी है।


क्या कहा गया है अधिसूचना में

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है उसमें लिखा है- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप खण्ड जोड़ा गया है। इसके साथ शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद एवं बिक्री, इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग और निवेश को अवचार (कदाचार) माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों को राहत देते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की अनुमति दी है।


30 जून का है लेटर

अधिसूचना का लेटर 1 जुलाई को जारी किया गया है। हालांकि लेटर में 30 जून की तारीख डाली गई है। इस लेटर को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेटर सचिव रजत कुमार के नाम से जारी हुई है।

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