google.com, pub-3310156774694367, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.54_edite
ADN FILMS POSTER

BREAKING ADN NEWS

WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-08 at 12.10.10.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (1).jpeg

ट्रैफिक प्लान को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए निर्देश...

Dec 2, 2023
2 min read





































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्गों पर होटल स्वामी एवं स्थानीय लोगों की ओर से अवैध रूप से वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को 24 घंटे यानि एक दिसंबर को शहर की अंदरूनी सड़कों का ट्रैफिक प्लान लेकर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होटल स्वामियों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के लिए कहा है।


मामले के अनुसार अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि शहर के अंदरूनी मार्गों पर होटल स्वामियों एवं स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। जिसकी वजह से चिड़ियाघर रोड, बिड़ला मार्ग, स्नोव्यू मार्ग, सीआरएसटी रोड आदि स्थानों पर जाम लग रहा है। जबकि शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है।


जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय से संबंधित स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई, कि जिन होटलों की ओर से सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, और उनकी वजह से जाम लगता है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क कराने के आदेश दिए जाएं। साथ ही बिड़ला मार्ग के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए।


हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर समेत प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने नगर आयुक्त हल्द्वानी को 24 घंटे यानि एक दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि आपने इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिए हैं।

 
 
 

Comments


© 2018 by Anis lala dani. Proudly created with breakingadnnews.com

  • Subscribe Channale
bottom of page
naver-site-verification: navere8d42c0359e3e135363406d5b6093c27.html