AI के गलत इस्तेमाल से हो सकती है जेल, जुर्माना भी देना होगा......

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग काफी बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में एक पुलिसकर्मी के दो बेटों ने AI का गलत इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया. जिनका वीडियो बना उन्होंने आवाज उठाई. पुलिस के पास मामले की जानकारी पहुंचने पर आरोपी बेटों को गिरफ्तार किया गया. ऐसे मामलों में यह लगता है कि आगामी दिनों में AI के प्रयोग में किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं |
हालांकि, यह पहला मामला नहीं है, जब सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटोज और वीडियोज शेयर किए गए हों | इन दिनों ऐप स्टोर और वेबसाइट्स पर ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं, जो किसी फोटो और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेस का इस्तेमाल करके उसे अश्लील बना सकते हैं. कई बार आप इन ऐप्स के ऐड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट और वेबसाइट्स पर देख सकते हैं | इन अश्लील गतिविधियों के लिए कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है और ऐसे कई मामलों में कई तरह की कानूनी धाराएं लग सकती है और दोषी को जेल भी हो सकती है |
IT Act की धारा 67 के तहत अगर इंटरनेट पर किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक या अश्लील वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आईटी एक्ट के तहत दोषी पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. यही नहीं, उस पर मानहानि का भी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. पालघर वाले मामले ने पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि इनमें कई लड़कियां नाबालिग थीं.






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