इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख से ज्यादा रकम नहीं होगी टैक्स फ्री......

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर नया नियम जारी किया है। ये नियम उन लोगों के लिए है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 5 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान हैं। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल 2023 में बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी किया है। नियम के मुताबिक, अब इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख से ज्यादा रकम टैक्स फ्री नहीं होगी। वहीं, अगर ऐसी पॉलिसी किसी ने एक अप्रैल या उसके बाद ली है उसपर भी ये नियम लागू होता है।
आइए जानते हैं सीबीडीटी ने इस मामले में और क्या है इनकम टैक्स की ओर से हुए बदलाव के मुताबिक, एक अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों पर सेक्शन 10(10डी) के तहत मैच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स में छूट तभी दी जाएगी, जब किसी व्यक्ति की ओर से भरा गया टोटल प्रीमियम हर साल 5 लाख रुपये तक हो। अगर ये 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा तो इसपर टैक्स लगाया जायेगा। इसके अलावा पांच लाख से ज्यादा के प्रीमियम के भुगतान पर इनकम से कैलकुलेट किया जाएगा और नियम मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा।
यूलिप को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में टैक्स प्रावधान में बदलाव का ऐलान यूनियन बजट 2023-24 में किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पांच लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम पर भुगतान किए अमाउंट से हुई इनकम पर कैलकुलेशन करके टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स मैच्योरिटी पर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के मौत पर मिलने वाले प्रीमियम की राशि पर टैक्स लागू नहीं किये जाने की बात कही है।






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