ग्रामीण का मर्डर करने के मामलें में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा....

शराब पीने के लिए पैसे देने से इंकार करने पर लात घूसे से ग्रामीण की हत्या करने वाले आरोपित को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया अभियोजन के अनुसार 28 जून 2019 को सुबह 11 बजे वीरेंद्र बंजारे अपने भाई हेमलाल बंजारे की बाइक को मांगकर गांव के सहयोग बघेल के साथ शराब पीने रसौटा शराब दुकान गया था। रसौटा के विजय कुर्रे, डप्सा उर्फ रामकिशन और मेकरी निवासी संतोष लहरे के साथ शराब भट्ठी के पास चखना दुकान में शराब पी।
इसके बाद वीरेंद्र बंजारे घर जाते समय शराब खरीदने और पैसे के हिसाब को लेकर विजय कुर्रे डप्सा उर्फ रामकिशन और संतोष लहरे ने वीरेंद्र बंजारे और सहयोग बघेल के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। सहयोग बघेल मौके से डरकर भाग गया जबकि वीरेंद्र बंजारे के बाइक को विजय कुर्रे डप्सा और संतोष लहरे ने लूट लिया। वीरेंद्र बंजारे के द्वारा मांगने पर भी वापस नहीं किया और उसे घर छोड़ने की बात कहकर बाइक में बैठा कर डोंगाकोहरौद ले जा रहे थे। इसी दौरान वीरेंद्र बंजारे का बड़ा भाई हेमलाल बंजारे गांव के मोहन के साथ बाइक पर आ रहा था। अपने भाई को देखकर नहर पुल के पास रूक गए। हेमलाल विजय कुर्रे से शराब पीने के लिए पैसा मांगा तो वह नहीं दिया। विजय कुर्रे डप्सा उर्फ रामकिशन और संतोष लहरे ने वीरेंद्र और हेमलाल के साथ धक्का मुक्की व मारपीट की इसके बाद भाग गए। वीरेंद्र वहां से जान बचाकर भागा जबकि हेमलाल से विजय कुर्रे , डप्सा उर्फ रामकिशन और संतोष लहरे ने मारपीट की और रसौटा के सरपंच के घर के पास छोड़ दिया।






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)




Comments