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सुप्रीम कोर्ट में शराब के नकली होलोग्राम केस की हुई सुनवाई........

Aug 21, 2023
1 min read




























































शराब के नकली होलोग्राम केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। तब तक आरोपियों के खिलाफ नो कोर्सिव एक्शन (किसी तरह का बल प्रयोग नहीं) जारी रहेगा। ईडी ने नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिक्री को लेकर उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के अलावा अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और होलोग्राम निर्माता कंपनी के एमडी विधु गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इस पूरे मामले को लेकर अनिल टूटेजा, और करिश्मा ढेबर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाला केस में कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद ईडी ने यूपी में एक और प्रकरण दर्ज किया है। उन्होंने कोर्ट की अवमानना करार दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा था कि नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिकवाने के मामले की जानकारी कब हुई? सोमवार को ईडी की तरफ से बताया गया कि इस मामले की जानकारी पहले से थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नो कोर्सिव एक्शन 26 सितंबर तक जारी रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और ईडी की तरफ से एएसजी के.वी. राजू ने पैरवी की।

 
 
 

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