कृषि विभाग के नोटिस को खाद के थोक व्यापारी ने दिखाया ठेंगा...

कृषि विभाग ने तमनार के धौराभांठा में जो रासायनिक उर्वरक जब्त किया था, उस मामले में थोक कारोबारी बचने का प्रयास कर रहा है। दुकान संचालक के बयान के आधार पर गोयल फर्टिलाइजर रायगढ़ को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने तमनार के व्यापारी को खाद विक्रय करने के आरोप से इंकार कर दिया है। खाद व्यापारियों को थोक और खुदरा दोनों का अलग-अलग लाइसेंस मिलता है। थोक व्यापारी केवल लाइसेंस धारक खुदरा व्यापारी को ही उर्वरक बेच सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध ज्यादा मुनाफा कमाने अंदरुनी क्षेत्रों में दुकानदारों को खाद सप्लाई की जाती है।
तय कीमत से ज्यादा दर पर कोई भी उर्वरक नहीं बेचा जा सकता। तमनार के धौराभांठा में कृषि विभाग ने गणेश ट्रेडर्स के संचालक गणेश अग्रवाल के गोदाम में करीब 423 बोरा रासायनिक उर्वरक जब्त किया था। व्यापारी को लाइसेंस ही नहीं मिला है। गणेश अग्रवाल ने विभाग को बताया कि यह उर्वरक जूटमिल रोड स्थित गोयल फर्टिलाइजर से लाया गया है। जब गोयल फर्टिलाइजर संचालक को नोटिस दिया गया तो उसने खाद बेचने की बात से साफ इंकार कर दिया है। अब मामला उलझ गया है।






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