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दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना....जानें पूरा मामला

Jul 29, 2023
1 min read
























दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के दो निकायों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। संगठनों के खिलाफ यह कार्रवाई उस आदेश की अनदेखी के लिए की गई, जो खाने के बिलों पर अपने आप सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाली गाइडलाइंस को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिकाओं पर पारित किया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम। सिंह ने निर्देश दिया कि जुर्माने का भुगतान उपभोक्ता मामलों के विभाग को किया जाएगा। 12 अप्रैल को कोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था |


कि वे याचिकाओं के समर्थन में अपने सदस्यों की पूरी लिस्ट का खुलासा करें और अपने सदस्यों का प्रतिशत भी बताएं जो सर्विस चार्ज लगा रहे हैं, चाहे अनिवार्य शर्त के साथ या जो स्वैच्छिक योगदान देने के इच्छुक के रूप में। 24 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्देशों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे, उन्होंने केंद्र को भिजवाए बिना अपने हलफनामे दायर किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुनवाई आगे न बढ़े।


इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे चार दिनों के भीतर सही तरीके से अपने हलफनामे दायर कर दें। इस बार उनके पास इसके लिए यह आखिरी मौका है। कोर्ट ने साफ किया कि जुर्माने की रकम का भुगतान किए बिना उनके हलफनामों को मंजूर नहीं किया जाएगा। एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं और उनके सदस्यों द्वारा सर्विस चार्ज वसूले जाने को लेकर उपभोक्ताओं से 4000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं।

 
 
 

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