डिप्टी डायरेक्टर पर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन,सरकार ने किया निलंबित......

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं | इससे पहले दिल्ली पुलिस भी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है | माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है | डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप का आरोप लगा है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर कई बार रेप करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया |
नाबालिग अपने पिता की मौत के बाद से 1 अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर रह रही थी | पुलिस के मुताबिक, आरोपी अधिकारी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कथित तौर पर लड़की से कई बार रेप किया | शिकायत में अधिकारी की पत्नी पर भी अबॉर्शन के लिए करने के लिए दवा देने का आरोप लगा है | पीड़िता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है | दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीड़िता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान रहने लगी जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए |
आरोप है कि 14 साल की पीड़ित के साथ साल 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई तो पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया था. पीड़िता जनवरी 2021 में अपनी मां के पास लौट आई थी. इसके बाद उसे एंजाइटी के दौरे पड़े | इसके बाद नाबालिग को उसकी मां ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया. हॉस्पिटल में काउंसलिंग सेशन के दौरान नाबालिग ने पूरी घटना बताई | इसके बाद अस्पताल में पुलिस को जानकारी दी | आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया |
इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है. उसका इलाज चल रहा है | उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभी दर्ज नहीं हुआ है |पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है |






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