आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक -03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)....
- ANIS LALA DANI

- Jul 9
- 3 min read
पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-
विषय :- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी की नियुक्ति व सेवा से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
संदर्भ उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-83/2018/38-2 नवा रायपुर अटल

नगर दिनांक 30.05.2025 1
-00-विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा जिसके अनुसार पूरे प्रदेश भर के शासकीय महाविद्यालयों में 01 जुलाई 2025 से नियमित विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अकादमिक कैलेण्डर जारी किया जा चुका है रुप से कक्षायें प्रारंभ करने का निर्देश है किन्तु छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों, प्राध्यापकों, क्रीडाधिकारी व ग्रंथपाल के रिक्त पद के विरुद्ध अब तक अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल /किडाधिकारी के नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किया गया है जिससे महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थीयों को शिक्षकों के अभाव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कक्षाओं
का संचालन नहीं हो पा रहा है।
महोदय, अतिथि व्याख्याता/ ग्रंथपाल/किडाधिकारी के संबंध में विभाग द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 लागू की गई है जिससे हमें बहुत लाभ व बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है जिसके लिये समस्त अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी आपके व पूरे विभाग के बहुत आभारी है किन्तु इस अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में अब भी कुछ कमियां है जिन्हे दूर करना अत्यंत जरूरी है जो कि निम्नानुसार है :-
1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के मई माह से समस्त अतिथि व्य
किडाधिकारी को एक माह का बैंक दिया गया है परंतु एक माह बीतने के बाद भी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आज दिनांक तक पुनः नियुक्ति नहीं दिया गया है। अतः जल्द से जल्द पुनः नियुक्ति देने संबंधी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
2. अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी की नियुक्ति एवं ब्रेक (सत्र के अंत में दिये जाने वाला ब्रेक) की तिथि निश्चित नहीं है जिस वजह से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में पूरे छ०म० राज्य के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अलग-अलग तिथियों में मनमानी पूर्ण तरीके से अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी को नियुक्ति व सेवा से ब्रेक देते है जिससे पूरे राज्य में नियमों की समरुपता नहीं होती है।
3. कालखण्ड आधारित मानदेय व्यवस्था की जगह पर एकमुश्त मासिक मानदेय की व्यवस्था नहीं है जिस वजह से प्राचार्य कालखंड व अतिरिक्त कार्यों के लिये दिया जाने वाला मानदेय के लिये बहुत परेशान करते है और कार्य के अनुसार मानदेय नहीं बनाते है।

4. अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल / किडाधिकारी के नियुक्ति उपरांत दिये जाने वाले आमंत्रण पत्र का फार्मेट विभाग द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिशिष्ट में नहीं दिये जाने के कारण छ०ग० के समस्त प्राचार्यों द्वारा अपनी इच्छानुसार अलग अलग तरीके का आमंत्रण पत्र दिया जाता है जिससे पूरे छत्तीसगढ में एक ही सत्र में कार्य करने वाले अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी के पास अलग अलग तरह के आमंत्रण पत्र होते है जो कि कहीं से भी सही नहीं है।
5. अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी को पूरे सत्र के दौरान आकस्मिक और ऐच्छिक अवकाश की पात्रता नहीं है जबकि बीमार पड़ जाने, वैवाहिक कार्यक्रम में जाने, अंत्येष्टि संस्कार में जानें, पारिवारिक कारणों से घर जाने आदि समयों पर मानवीय आधार पर अवकाश देने का प्रावधान नीति में होना चाहिए।

6. यह भी संज्ञान में लाया जावे कि शिशु के जन्म होने के समय मिलने वाले मातृत्व अवकाश अवैतनिक रूप में लेने कि सुविधा है परंतु इसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मातृत्व एवं पितृत्व अवकाशको सवैतनिक किया जाना चाहिए।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल / किडाधिकारी हेतु निकलने वाले रिक्त पदों के विज्ञापन के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जावें।
8. अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी को job security देने के उददेश्य से अतिथि व्याख्याता निति 2024 में कोई निर्देश / नियम नहीं है जिससे अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल / किडाधिकारी में नौकरी चले जाने का भय अथवा असुरक्षा निरंतर बना रहता है। अतः उक्त के संबंध में अतिथि व्याख्याता निति 2024 में उचित संशोधन लाने हेतु कार्यवाही की जावे।
9. किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पदों की सूची एवं उक्त के संबंध में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए कोई सेन्ट्रलरइज्ड वेब पोर्टल के आभाव से आवेदकों को पद रिक्तियों की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती है। इसके लिए एक वेब पोर्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें रिक्त पदों की जानकारी, कार्यरत अतिथि व्याख्याता / ग्रन्थपाल / किडाधिकारी का प्रोफाइल हो और इसी वेब पोर्टल से आवेदन किया जा सके ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें।
अतः आपसे सविनम्र प्रार्थना है कि अतिथि व्याख्याता/ ग्रंथपाल/किडाधिकारी की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निराकरण करनें की कृपा करें और छात्रहित में ध्यान रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अतिथि व्याख्याता / ग्रंथपाल/किडाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जल्द से जल्द से आदेश जारी करने की दया करें।





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