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सुप्रीम कोर्ट से सीएम के बेटे को मिला नोटिस, उदयनिधि स्टालिन पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई.....

Sep 22, 2023
2 min read












































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और 'सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन' के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने याचिका पर स्टालिन जूनियर, तमिलनाडु पुलिस और अन्य से जवाब मांगा। कोर्ट ने इसे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अन्य हेट स्‍पीच मामलों के साथ टैग करने से इनकार कर दिया।


सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की और पूछा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी एक संपूर्ण आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि "बच्चों से एक विशेष आस्था के खिलाफ बोलने के लिए कहा जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है।" उन्होंने दावा किया कि वर्तमान मामले में, राज्य "घृणास्पद भाषण" फैला रहा है और राज्य सरकार द्वारा छात्रों को एक विशेष धर्म के खिलाफ बोलने के लिए परिपत्र जारी किए गए हैं।


दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की जांच करने का फैसला किया और नोटिस जारी किया। इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत को पुलिस स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है और ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की तत्काल सुनवाई का निर्देश देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और वरिष्ठ वकील नायडू से मामलों की तत्काल लिस्टिंग के लिए एसओपी के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने को कहा था।

 
 
 

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