सीएम ममता के भतीजे को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करें...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
हालाँकि, हाई कोर्ट ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को रद्द नहीं किया है, जो एक FIR के बराबर है, जो ED द्वारा अभिषेक के खिलाफ दायर की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने ED को निर्देश दिया कि ECIR के आधार पर TMC सांसद और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है। कोर्ट ने अपना रुख बरकरार रखा कि ED द्वारा पेश किए गए सबूत अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि अभिषेक के खिलाफ सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी। फैसले की सराहना करते हुए, सत्तारूढ़ TMC ने कहा कि फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक बनर्जी का पीछा कर रही थीं और उन्हें परेशान कर रही थीं। TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि, “फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियां बनर्जी का पीछा कर रही हैं और उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि वह बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ लड़ाई के पीछे प्रमुख ताकतों में से एक हैं।” उन्होंने आगे कहा, “अदालत ने ED को अभिषेक को और परेशान करने से रोक दिया है। वह जांच में मदद कर रहे हैं और हम जानते हैं कि वह जांचकर्ताओं की सहायता करना जारी रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई सामने आएगी।”






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