छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एएसपी अनामिका जैन को राहत; विभागीय जांच पर लगी रोक...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-
बिलासपुर से एक अहम कानूनी मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश पारित किया है। अदालत ने पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) रायपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनामिका जैन के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यह पूरा मामला वर्ष 2020 का है। जब अधिकारी दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ थीं। उस दौरान भिलाई के एक स्थानीय निवासी केवी अरुण की शिकायत पर उनके खिलाफ थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में चालान पेश किए जाने के बाद, राज्य शासन के गृह विभाग ने उन्हें आरोप पत्र (चार्जशीट) सौंपते हुए विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
अदालत में अधिकारी की ओर से यह तर्क रखा गया कि एक ही घटना, एक जैसे आरोपों और समान गवाहों के आधार पर एक ही समय पर आपराधिक केस और विभागीय जांच—दोनों तरह की दोहरी कार्रवाई चलाना न्यायसंगत नहीं है। मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और फिलहाल विभागीय जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।






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