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ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट नियमों में बदलाव: परमिट फीस 25% होगी सस्ती....

Aug 18
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-

दिल्ली केंद्र सरकार ने चार तरह की गाड़ियों के लिए 'ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट' की फीस में 25% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, यह भी प्रस्ताव है कि दिल्ली (NCT) में रजिस्टर्ड डीज़ल गाड़ियां, पहली बार रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल बाद 'ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट' के लिए योग्य नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स (परमिट) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका मकसद 2023 के नियमों में बदलाव करना है। गैज़ेट नोटिफिकेशन की कॉपी जनता के लिए उपलब्ध होने के 30 दिन बाद इस ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। इस दौरान आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रस्ताव के तहत, मौजूदा परमिट फीस (20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 80,000 रुपये और 3 लाख रुपये) को घटाकर क्रमशः 15,000 रुपये, 22,500 रुपये, 60,000 रुपये और 2.25 लाख रुपये कर दिया जाएगा — यानी हर कैटेगरी में 25% की कटौती होगी।


ड्राफ्ट में क्लीन-फ्यूल (साफ ईंधन) के नियम को उन गाड़ियों तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जो सिर्फ़ हाइड्रोजन, मेथनॉल, इथेनॉल या किसी भी तरह की नैचुरल गैस से चलती हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए एक अहम बदलाव के तहत, बैटरी से चलने वाली टूरिस्ट गाड़ी या सिर्फ़ नैचुरल गैस या हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी को 15 साल बाद भी 'ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट' दिया जा सकता है, बशर्ते परमिट के लिए अप्लाई करने से कम से कम 15 दिन पहले उसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए। हालांकि, ड्राफ्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड डीज़ल गाड़ियों को पहली बार रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल पूरे होने के बाद परमिट नहीं दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों में यह भी साफ़ किया गया है कि 'ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट' का इस्तेमाल टूरिस्ट गाड़ी के तौर पर पूरे वाहन के लिए किया जाएगा, ताकि टूरिस्ट या टूरिस्टों के ग्रुप को उनके निजी सामान के साथ ले जाया जा सके; इसका इस्तेमाल अलग-अलग यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।

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