केंद्र सरकार का बड़ा फैसला....इस स्थिति में में सरकारी कर्मचारी को मिलेगी 730 की छुट्टी.......

जारी हुआ आदेश केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महिला और सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 730 दिनों तक के लिए छुट्टी ले सकते हैं। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त महिला सरकारी कर्मचारी और सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सी.सी.एल) के लिए पात्र हैं।






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)




Comments