महासमुंद सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला – चीतल शिकार मामले में 07 आरोपियों की जमानत रद्द
- ANIS LALA DANI

- Sep 16
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ब्रेकिंग ADN न्यूज़:- माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायालय महासमुंद द्वारा सभी 07 आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए।
दिनांक 06.09.2025 को गिरना टिकरापारा जंगल में वन्य जीव चीतल के शिकार प्रकरण में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 34, 43, 44, 50 एवं 51(abc) के तहत वन परिक्षेत्र पिथौरा द्वारा 07 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।
माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी पिथौरा ने सभी 07 आरोपियों को जिला जेल महासमुंद में निरुद्ध करने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय महासमुंद में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा ने केस डायरी के साथ आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया। शासकीय अधिवक्ता महासमुंद ने भी अपराध की गंभीरता, दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और साक्ष्य नष्ट किए जाने की संभावना जैसे तर्क रखते हुए जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात माननीय विद्वान न्यायाधीश जिला सत्र न्यायालय महासमुंद ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
आरोपीगण –
रामजी पिता पर्वत केंवट, ग्राम छिंदौली
चन्दराम ठाकुर उर्फ शिकारी पिता दयालू ठाकुर, ग्राम छिंदौली
सोनसाय पिता रामजी केंवट, ग्राम छिंदौली
बिसाहू पिता चिंताराम, ग्राम छिंदौली
भगवान सिंह पिता जय सिंह पटेल, ग्राम गिरना
भोलाराम पिता नेतराम खड़िया, ग्राम गिरना
अनादि पिता बलराम यादव, ग्राम बड़ेलोरम





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