एंटी चीटिंग बिल पास हो चुका...चीटिंग के भरोसे है तो हो जाये सावधान
- Altamash Dani
- Feb 10, 2024
- 1 min read
ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
लोकसभा में एंटी चीटिंग बिल पास हो चुका है. इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. अगर यह बिल कानून बन जाता है तो UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, NEET-मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा.
इस बारे में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में सही कैंडिडेट्स का चुनाव हो. किसी खास स्टूडेंट या ग्रुप को कोई विशेष फायदा नहीं दिया जाए क्योंकि इससे सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाता.





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