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सुरक्षा मानकों को लेकर पटाखा दुकानों के लिए एडवायजरी जारी...

Oct 27, 2023
2 min read












































































ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

धमतरी- आगामी दीपावली पर्व को सुरक्षित एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी शोभा ठाकुर ने निर्मित स्थायी/अस्थायी संरचना एवं पंडालों में संचालित पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों का पालन कर अग्निशमन यंत्र रखते हुए सावधानियां बरतने के संबंध में एडवायजरी जारी की है। जारी एडवायजरी में उन्होंने कहा है कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। उक्त दुकान एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं एक-दूसरे के सामने न बनाई जाए।


एडवायजरी में यह भी बताया गया कि पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग और किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंन्द हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए (इसकी मानक क्षमता 6 फीट होती है)।


दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानें के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाये। अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 7 बजे से 10 बजे तक स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उक्त एडवायजरी का पालन नहीं करने पर संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 
 
 

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