चर्चा हेतु आमंत्रित किया अपर कलेक्टर महासमुंद ने पत्रकारों एवं राजनैतिक दलों को.........

आज तहसील कार्यालय बसना के सभागार में चर्चा रखी गयी थी, जिसमे अपर कलेक्टर महासमुंद दुर्गेश वर्मा के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 (द्वितीय चरण) की विशेष जानकारी राजनैतिक दलों के समक्ष प्रेस वार्ता रखकर दी गई |
उक्त कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में चुनई 2023 के नाम से प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग के अधिकारीयों द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, ये भारत निर्वाचन आयोग की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पहल है चूँकि इस कार्यक्रम के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है, आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व मे भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदाता की अर्हता को पूर्ण 18 वर्ष माना गया है, जो कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही पूर्ण माना जाता था, पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप 01 अक्टूबर 2023 तक वोटर आईडी बनवाने के लिए अर्हता रखते है, खुद मतदाता बन सकते है, और इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र मतदान कर सकते है,
तो आइये जानते है इसकी सबसे आसान प्रक्रिया को........👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

चुनई तिहार 2023 – विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के तहत 2 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक
नए मतदाता के रूप में जुड़ने तथा जोड़ने
नाम, पता, स्थान इत्यादि में सुधार करने,
मृत लोगों के नाम हटवाने
स्थानांतरित लोगों के नाम कटवाने अथवा प्रवासी मतदाता के रूप में जुड़ने/जोड़ने
अपने Voter Id कार्ड में नया फोटो जोड़ने
Voter Id से आधार कार्ड को लिंक करने
दिव्यांग (PWD) लोगों को मतदान में विशेष सुविधा हेतु Voter Id बनवाने/ चिन्हांकित करवाने अथवा
80+ उम्र वालों को मतदान में विशेष सुविधा हेतु चिन्हांकित करना

इन सब के लिए आपको भाग दौड़ नहीं करनी है,बस अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाएँ – वहां के B.L.O. (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर निम्न फॉर्म को भरें या
ऑनलाइन के माध्यम से Voter Helpline App या Voter Service Portal से निम्न फॉर्म को भरें
Form 6 (प्रारूप 6) - नवीन मतदाता बनने के लिए( नया Voter Id बनवाने के लिए) -
केवल नए निर्वाचकों के पंजीयन हेतु है ।
Form 6 A (प्रारूप 6 क ) - प्रवासी निर्वाचक में नाम जुडवाने के लिए (यदि आप कहीं बाहर
रहते है उस स्थिति में)
प्रवासी निर्वाचकों के नाम जोड़े जाने हेतु निर्धारित प्ररूप है ।
Form 6 B (प्रारूप 6 ख ) - आधार कार्ड को Voter Id से लिंक करवाने हेतु (स्वैच्छिक)
निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने हेतु (स्वैच्छिक) प्रावधान
किया गया है ।
Form 7 (प्रारूप 7) - मृत अथवा स्थानांतरित मतदाता हटाने हेतु
विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने
के प्रस्ताव पर आक्षेप / विलोपन हेतु आवेदन के लिये निर्धारित है ।
Form 8 (प्रारूप 8) - संसोधन अथवा स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन हेतु प्ररूप-8–निर्वाचक
नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये आवेदन एवं निर्वाचक
नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार हेतु आवेदन के लिये-
निवास स्थल के परिवर्तन हेतु (एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग
से दूसरे भाग में स्थानातंरण अथवा एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे
निर्वाचन क्षेत्र में स्थानातंरण हेतु ।
निर्वाचक नामावली के विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि के लिये ।
प्रतिस्थापित एपिक जारी करने हेतु ।
व्यक्ति को दिव्यांग चिन्हित करने हेतु ।
अधिक जानकारी हेतु अपने मतदान केंद्र या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें






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