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*छत्तीसगढ़ 15 मई तक हुआ लॉक*

May 4, 2021
3 min read

छत्तीगढ़प्रशासन

*छत्तीसगढ़ 15 मई तक हुआ लॉक*

रायपुर, 04 मई 2021,

*छत्तीसगढ़ में एक बार लॉक डाउन आगे बढ़ गया है ।*

तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू होगा, जो 15 मई तक जारी रहेगा । हालांकि इस दरमियान कुछ आंशिक छूट दी गई है, पर प्रदेश के 2 जिलों राजधानी रायपुर और दुर्ग को कुछ और विशेष छूट के साथ फिर से एक बार 15 मई तक के लिए छत्तीसगढ़ को लॉक कर दिया गया है ।

लॉकडाउन के दौरान शाम 5 बजे तक ही गाइड लाइन के तहत व्यापार करने की अनुमति होगी, ई-कॉमर्स सेवाएं बंद रहेंगी, वहीं पेट्रोल पंप व दवा दुकानों को 24 घंटे खुले रहेंगे, मंडी व अन्य स्थानों पर लोडिंग अनलोडिंग के काम रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होंगे । रविवार पूरा लॉक डाउन रहेगा । रविवार को सिर्फ होम डिलवरी हो सकेगी ।


चिकित्सा व पेट्रोल पंप संबंधित सुविधाएं रविवार को भी जारी रहेंगी, सभी जिलों में धारा 144 पूर्व की तरह लगी रहेगी, रायपुर-दुर्ग जिले में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है ।


क्या छुट मिली है ?

ये खुलेंगी रायपुर और दुर्ग (26 जिले) को छोड़कर सभी जिलों के लिए।

* कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही

* किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)

* शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं

* बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए *

*डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं

* लेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुका

*एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।

* पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।

* गैस एजेंसियां ​​- खोलना

* पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।* आटा मिल्स (अता चाकी)।


* रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।

* अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।

* फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए।

* सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।


उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। शाम 5.00 बजे के बाद अनुमति देने के लिए नहीं (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर)


माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।


*रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा*(केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी) ।



अतिरिक्त छुट रायपुर और दुर्ग के लिए, केवल 2 जिले * उपरोक्त सभी उल्लिखित के अनुसार। प्लस निम्नलिखित छूट …* स्टेशनरी की दुकानें।*

वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें।* होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी।

* निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ।

* पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ।

* कपड़े धोने की सेवाएं।


अन्य सभी 28 जिले – निम्नलिखित नहीं खोले जाएंगे


बाजार


होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)


मैरिज हॉल


मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट


सभी धार्मिक स्थल


कोचिंग क्लासेस


स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)


पान और सिगरेट की तलब


शराब की दुकानें


टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)


मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।


नाई की दुकानें


पार्क


मंडी – सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद)


जिम


सभी प्रकार के विधानसभा / सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम

 
 
 

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