दीपावली पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, जान लीजिए टाइम नहीं तो हो सकती है FIR

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति ना हो वहां पटाखों को फोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा दीपावली, छठ, नए साल/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है.
वायु प्रदुषण को देखते हुए इस बार लड़ियों की बिक्री, उपयोग और बनाने को भी प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा इस बार ऑनलाइन पटाखों के मांगने पर भी रोक लगाई गई है.
यहां देखें पटाखे फोड़ने की समय सीमा
1- दीपावली की रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
2-छठ पूजा के दिन सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
3- गुरु नानक जयंती के दिन रात 8:00 से 10:00 तक
4- नए साल के दिन रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.






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