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आरटीई विवरण देने में लापरवाही बरतने पर 7 स्कूलों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना...

Dec 7, 2023
2 min read



























ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

गुजरात - शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेशित बच्चों को मिलने वाली सहायता का विवरण देने में ढिलाई बरतने पर शहर के 7 स्कूलों पर शहर के डीईओ ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। समय पर ब्योरा जमा नहीं करने वाले स्कूलों को डीईओ कार्यालय की ओर से नोटिस देकर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. डीईओ के नोटिस के बावजूद खुलासा नहीं करने पर डीईओ द्वारा जुर्माना लगाया गया है।


अहमदाबाद शहर के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया है उनमें ओधव ​​में जय अंबे प्राइमरी स्कूल, निकोल में हनी चाइल्ड इंग्लिश स्कूल, कुबेरनगर में गायत्री कन्या विद्यालय, दूधेश्वर में आशीष शक्तितीर्थ, वस्त्राल में आशीष हिंदी प्राइमरी स्कूल, जय संतोषी शामिल हैं। डी-केबिन क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय और घाटलोदिया में नवसंस्कार। इसमें लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय शामिल है। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले गरीब बच्चों को समय पर सहायता और स्कूलों की फीस का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सिटी डीईओ ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। जिसमें सभी स्कूलों को छात्रों की संख्या और फीस का विवरण अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी डीईओ कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस प्रक्रिया से मात्र एक सप्ताह में ही शहर के सभी विद्यार्थियों को सहयोग राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस बीच, शहर के 7 निजी स्कूलों ने अपनी फीस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन छात्र सहायता के लिए प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए डीईओ कार्यालय ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. लेकिन स्कूल प्रबंधन ने सभी नियमों की अनदेखी कर न तो छात्रों का विवरण दिया और न ही डीईओ कार्यालय को जानकारी देने की जहमत उठाई। इसलिए डीईओ ने स्कूल के खिलाफ रेड-आई पेनल्टी नोटिस जारी किया है।

 
 
 

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