मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर 5 प्रतिशत टैक्स-जीएसटी काउंसिल....

ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल ने मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज के आटे को खुला बेचा जाए, तब इसपर पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। लेकिन पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बता दें कि इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था लेकिन काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने टैक्स छूट की सिफारिश की थी। इसी के बाद यह फैसला लिया गया है। यह आटा अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा काउंसिल ने शीरा पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति होने वाली वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को जीएसटी छूट दी है। जीएसटी काउंसिल ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की छूट को मंजूरी दे दी है। अनाज आधारित और गुड़ आधारित ईएनए दोनों को जीएसटी से छूट दी जाएगी। जीएसटीएटी के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। वहीं, सदस्य पहले की तरह 65 के बजाय 67 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों दोनों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है। काउंसिल ने जॉब वर्क सर्विसेज पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।






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