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हाईकोर्ट ने सौतेली मां को 3 बेटों को हर महीने 3-3 हजार रुपये देने का दिया आदेश....
ब्रेकिंग ADN न्यूज़:- बिलासपुर: हाईकोर्ट ने कहा है कि निःसंतान और असहाय सौतेली मां को केवल सौतेली मां होने के आधार पर भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए 77 वर्षीय विधवा महिला को उसके तीन सौतेले बेटों से हर माह कुल 9 हजार रुपये भरण-पोषण दिलाने का आदेश दिया है, जिसमें प्रत्येक बेटे को तीन-तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे, जिसका भुगतान सितंबर 2026 से शुरू होगा। दरअसल, महिला ने फैमिली कोर्ट में तीनों सौतेले बेटों से हर माह 20 हज

ANIS LALA DANI
1 hour ago1 min read
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